बढ़ रहे करोना के मरीज़ो को देखते हुए प्रशासन ने और सख्ती के लिया फैसला। लुधियाना पुलिस कमिशनर ने साफ़ साफ कहा
पहला अगर मेंन मैरिज फंक्शन है तो उसमे सिर्फ 30 लोग ही हिस्सा ले सकते है। लेकिन उसका मतलब यह नहीं कोई भी Religious फंक्शन हो या फिर कोई पोलिटिकल फंक्शन हो , धरना ,किटी पार्टी , किसी भी प्रकार का और समागम में आप इकठ करे इसमें 100 प्रतिशत पाबंदी है 144 धारा लगी हुई है। अगर कोई भी इन नियमो को तोड़ता है उसके ऊपर सख्त एक्शन होगा साफ़ साफ़ कहा की बाद में मत कहना हमारा समागम खराब हो गया। नियम को बीच में रहकर ही कदम उठाने होंगे।
जो नियम लागू किये है उनको पूरी तरह से अमल में लाना होगा:-
home Quarantineजो भी आदमी वायरस के नियमो की उलघना करेगा उसके खिलाफ ऍफ़ आई आर दर्ज होगी साथ साथ उसका चालान भी होगा।
दूसरी स्टेटस से आने वाले लोगो को भी यह सूचना दी जाती है की उनको अपने घर में 14 दिन तक भीतर ही रहना होगा। यह सब सुरक्षा के नज़रिये से करना ज़रूरी है।
दुकानों का टाइम 8 बजे तक है रेस्ट्रोरेंट , Liquor Shop का टाइम जो है सिर्फ 9 बजे तक है। जनता कर्फू रात को 10 बजे इसके उपरान्त अगर कोई भी व्यक्ति नियमों की उलघना करता नज़र आया तो सख्त कारावाई से गुज़रना होगा।
मास्क के बिना घूमने वालो को एक बार फिर से यह कहना चाहूंगा की यह जो चलान हो रहे है यह आपकी सेफ्टी के लिए है आप यह सोच सकते है चालान के दौरान जो चालान के पैसे आपसे लिए जाते है उससे भी तो हमारे मुलाजिमों को खतरा है।
इसलिए मास्क पहनिए और और अपने जीवन को सुरक्षा के घेरे में रखिये जहा ज़रूरी है वही डिस्टेंस को मेन्टेन रखना भी बहुत ज़रूरी है फिर पुलिस कमिशनर लुधियाना ने फिर से दोहराया नियमो की उलघना करने वालो के ऊपर सख्त एक्शन लिया जायेगा।
ऑनलाइन हैडलाइन स्पेशल
इसलिए मास्क पहनिए और और अपने जीवन को सुरक्षा के घेरे में रखिये जहा ज़रूरी है वही डिस्टेंस को मेन्टेन रखना भी बहुत ज़रूरी है फिर पुलिस कमिशनर लुधियाना ने फिर से दोहराया नियमो की उलघना करने वालो के ऊपर सख्त एक्शन लिया जायेगा।
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